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लद्दाख सरकार का बड़ा बयान: “सोनम वांगचुक देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा, इसलिए लगाई गई NSA”

नई दिल्ली:  जलवायु और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए (NSA) के तहत गिरफ्तारी पर छिड़ी सियासी और सामाजिक बहस के बीच, लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष साफ कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि उनके खिलाफ उठाया गया कदम “पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप” है और सभी संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानों का पालन किया गया है।

क्या है सोनम वांगचुक मामला

लद्दाख के जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक लंबे समय से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, स्वशासन और स्थायी विकास के मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह कदम “राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा” के लिए उठाया गया है।

वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप

लेह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सोनम वांगचुक “राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों” में शामिल थे। मजिस्ट्रेट ने कहा,

“मेरे सामने रखे गए तथ्यों और प्रमाणों पर विचार करने के बाद, मैंने विधि सम्मत ‘संतुष्टि’ प्राप्त की कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इसी आधार पर 26 सितंबर 2025 को उन्हें NSA के तहत हिरासत में लिया गया।”

हलफनामे में यह भी कहा गया कि वांगचुक को गिरफ्तारी के समय स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिया जा रहा है, और उन्हें राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय कारागार भेजा गया।

पत्नी गीतेनजली अंगमो की याचिका पर दायर जवाब

यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतेनजली अंगमो द्वारा दायर याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने पति की गिरफ्तारी को “अवैध” बताया था।
प्रशासन ने कहा कि वांगचुक की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना उसी दिन फोन के माध्यम से दी गई थी, और उनकी यह दलील कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई, “भ्रामक और असत्य” है।

संविधानिक प्रावधानों का पूरा पालन: प्रशासन का दावा

लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धारा 8 के तहत हिरासत के आधार और सभी संबंधित दस्तावेज़ पांच दिनों के भीतर वांगचुक को सौंप दिए गए।

“हमने अनुच्छेद 22 और NSA की सभी प्रक्रिया-संबंधी शर्तों का कड़ाई से पालन किया है,” हलफनामे में कहा गया।

इसके अलावा, धारा 10 के तहत हिरासत आदेश को निर्धारित समय के भीतर एडवाइजरी बोर्ड को भी भेजा गया।

एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व का मुद्दा

प्रशासन ने यह भी बताया कि वांगचुक ने अभी तक कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं किया है। हालांकि, उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसकी प्रति लद्दाख प्रशासन को भी भेजी गई।

“चूंकि वह पत्र राष्ट्रपति को संबोधित था और न कि एडवाइजरी बोर्ड को, इसलिए उसे औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता,” प्रशासन ने कहा।

इसके बावजूद, प्रशासन ने उस पत्र की प्रति एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष रखी है। बोर्ड ने वांगचुक को पत्र भेजकर सूचित किया है कि यदि वे चाहें तो एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब गुरुवार को

मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन वांगचुक के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब यह मामला गुरुवार को सुना जाएगा।

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